फुल पीएफ (प्रोविडेंट फंड) कैसे निकाले
अपना प्रोविडेंट फंड (PF) निकालने के लिए कुछ कदमों की आवश्यकता होती है।
1. पात्रता की जांच:
सुनिश्चित करें कि आप PF निकालने के लिए पात्र हैं। सामान्यत: आप दो महीने या उससे अधिक समय से बेरोजगार होने पर पीएफ राशि निकाल सकते हैं।
2. आधार लिंक:
सुनिश्चित करें कि आपका आधार PF खाते से लिंक है। अब कई प्रॉविडेंट फंड कार्यालय निकासी के लिए आधार लिंक की आवश्यकता करते हैं।
3. ऑनलाइन UAN सक्रियण:
यदि आपने अपना यूनिवर्सल एकाउंट नंबर (UAN) सक्रिय नहीं किया है, तो आधिकारिक ईपीएफओ (एम्प्लॉयी प्रोविडेंट फंड आर्गेनाइजेशन) पोर्टल पर ऐसा करें।
4. EPFO पोर्टल में लॉगिन:
अपने UAN और पासवर्ड का उपयोग करके ईपीएफओ सदस्य पोर्टल में लॉगिन करें।
https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/
5. 'क्लेम' विकल्प का चयन करें:
लॉगिन करने के बाद, 'क्लेम' विकल्प ढूंढें और चयन करें। यह सामान्यत: 'ऑनलाइन सेवाएं' अनुभाग के तहत होता है।
6. KYC विवरण सत्यापित करें:
अपनी KYC विवरण, जैसे कि आधार, बैंक खाता, और पैन विवरण, सत्यापित करें। सुनिश्चित करें कि वे अद्यतित हैं।
7. PF निकालने का फॉर्म चयन करें:
उचित निकालने के लिए फॉर्म का चयन करें। सामान्यत: PF निकालने के लिए आपको फॉर्म 19 का उपयोग करना होगा।
8. फॉर्म सबमिट करें:
फॉर्म में आवश्यक विवरण भरें और इसे ऑनलाइन सबमिट करें।
9. मंजूरी का इंतजार करें:
सबमिट करने के बाद, आपके नियोक्ता को निकालने का अनुरोध सत्यापित और मंजूर करना होगा। यह कदम कुछ समय लग सकता है।
10. बैंक विवरण की जांच करें:
सुनिश्चित करें कि आपके UAN से जुड़े बैंक खाता सही है। PF राशि इस खाते में स्थानांतरित की जाएगी।
Otp प्राप्त करे और उसे सत्यापन कर आप 7 से 15 दिन के अंदर अपना पैसा प्राप्त कर सकते हैं।

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